मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
विवरण
- सांप्रदायिक एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अक्टूबर, 2017 से ‘सामूहिक विवाह योजना’ शुरू की है।
- इस योजना के तहत विभिन्न समुदायों और धर्मों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य विवाह समारोहों में अवांछितता और फिजूलखर्ची को खत्म करना है।
- सभी समुदायों के वे परिवार जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,00,000/- रुपये है, इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
- इस योजना के तहत दुल्हन के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए 35,000 रुपए की राशि जमा की जाती है तथा 10,000 रुपए से दंपत्ति को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा प्रति विवाह 6000 रुपए व्यय के लिए प्रावधानित हैं। इस प्रकार प्रति विवाह 51,000 रुपए की कुल राशि का प्रावधान है।
- न्यूनतम 10 जोड़ों का पंजीकरण एवं विवाह, सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर की गई है।
फ़ायदे
- इस योजना के तहत, दुल्हन के बैंक खाते में गृहस्थी की स्थापना के लिए 35,000 रुपये की राशि जमा की जाती है तथा 10,000 रुपये से दम्पति को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रति विवाह 6000 रुपये व्यय का प्रावधान है।
- इस प्रकार प्रति विवाह कुल 51,000/- रूपये की धनराशि का प्रावधान है।
पात्रता
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- सभी स्रोतों से परिवार की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
- यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है।
- पंजीकृत लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- इस सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का भाग लेना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदकों को यूपी सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- यहां से आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- अब आपको सामूहिक विवाह अनुदान योजना फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को अपने फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह भरा हुआ फॉर्म नजदीकी ग्राम पंचायत / नगर निगम, नगर पालिका, जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
- इस तरह, आपको शादी होने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- वर-वधू (जोड़े) का फोटो,
- वर-वधू (जोड़े) का आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र,
- वर-वधू (जोड़े) का जन्म प्रमाण पत्र,
- नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक,
- पते का प्रमाण पत्र,
- आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र,
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (एससी)/जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए)